नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजमार्गों पर रहने वाले स्थानीय निवासियों और गैर-वाणिज्यिक वाहन स्वामियों के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाज़ा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र नागरिकों के लिए ‘रियायती स्थानीय पास’ शुरू करने की घोषणा की है। यह नया नियम इसी वर्ष 1 नवंबर से पूरे देश में लागू हो जाएगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा यह संशोधन ‘राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) (पांचवां संशोधन) नियम, 2026’ के तहत अधिसूचित किया गया है।
क्या होंगी पास की दरें?
रियायती स्थानीय पास का वार्षिक शुल्क टोल प्लाज़ा की स्थिति के आधार पर तय किया गया है:
- ₹1,500 प्रति वर्ष: उन वाहनों के लिए जिनका संबंधित टोल प्लाज़ा नगर पालिका या स्थानीय शहरी सीमा के बाहर स्थित है।
- ₹3,000 प्रति वर्ष: उन वाहनों के लिए जिनका संबंधित टोल प्लाज़ा नगर पालिका या स्थानीय शहरी सीमा के भीतर स्थित है।
किसे मिलेगा लाभ और मुख्य शर्तें
- पात्र वाहन: यह सुविधा केवल 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र गैर-वाणिज्यिक (निजी) वाहनों के लिए ही उपलब्ध होगी।
- FASTag अनिवार्य: वाहन के पास वैध और सक्रिय (Active) FASTag होना अनिवार्य है।
- विशिष्ट प्लाज़ा के लिए मान्य: वाहन मालिक मौजूदा मासिक पास और इस नए वार्षिक रियायती पास में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। ध्यान दें कि यह पास केवल उसी एक विशिष्ट टोल प्लाज़ा के लिए मान्य होगा और इसे किसी अन्य टोल प्लाज़ा पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा।
- वार्षिक संशोधन: केंद्र सरकार द्वारा इन दरों में प्रतिवर्ष संशोधन किया जा सकता है, जो प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से लागू होंगे।
कहाँ लागू नहीं होगा यह नियम?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह पास निम्नलिखित परिस्थितियों में उपलब्ध नहीं होगा:
- क्लोज्ड यूजर-फी कलेक्शन सिस्टम: उन राष्ट्रीय राजमार्गों या एक्सप्रेसवे पर जहाँ टोल टैक्स की वसूली दूरी के आधार (Distance-based) पर की जाती है।
- वैकल्पिक मार्ग: उन स्थानों पर जहाँ यात्रियों के लिए सर्विस रोड या कोई अन्य वैकल्पिक मुफ़्त सड़क उपलब्ध है।
आवेदन कैसे करें?
- 01 नवंबर 2026 से: पात्र टोल प्लाज़ाओं पर सीधे आवेदन करके वार्षिक पास प्राप्त किया जा सकता है।
- 01 दिसंबर 2026 से: इस पास को ‘राजमार्गयात्रा ऐप’ (Rajmargyatra App) के माध्यम से भी ऑनलाइन हासिल किया जा सकेगा।
सुगम और किफ़ायती यात्रा की दिशा में कदम वर्तमान में देशभर में 13 करोड़ से अधिक FASTag जारी किए जा चुके हैं। सरकार का यह कदम टोल प्लाज़ा के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों के दैनिक आवागमन को न केवल किफ़ायती बनाएगा, बल्कि टोल प्लाज़ाओं पर होने वाले विवादों को कम कर यात्रा को और अधिक सुगम बनाएगा।
